Extension of limits of VDA: प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र के सीमा में हुआ विस्तार, 215 नये राजस्व ग्राम किये गये शामिल
Extension of limits of VDA: वाराणसी विकास प्राधिकरण के सीमा विस्तार को मिली कैबिनेट से अनुमति, वी डी ए के विकास क्षेत्र में 215 राजस्व ग्रामों को किया गया सम्मिलित

रिपोर्ट: डॉ राम शंकर सिंह
वाराणसी, 25 जून: Extension of limits of VDA: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र के सीमा विस्तार को कैबिनेट की मंजूरी मिल गयी. शहरी करण के दबाव को झेल रहे वाराणसी को 215 नये गाँव और मिल गये. इन नये राजस्व ग्रामो को वाराणसी विकास प्राधिकरण मे शामिल किये जाने से ना केवल वाराणसी का सुनियोजित विकास हो सकेगा बल्कि बढ़ते आबादी के दबाव से भी शहर को राहत मिलेगी.
उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा-3 के प्राविधानों के अन्तर्गत वाराणसी के सुनियोजित विकास हेतु शासनादेश संख्या-3779/ 37-2-4 (डी.ए.)-72 दिनांक 20.08.1974 द्वारा वाराणसी विकास प्राधिकरण का गठन किया गया था। गठन के पश्चात दिनांक 28.03.1978 एवं पुनः दिनांक 07.09.2016 की अधिसूचनाओं के माध्यम से उक्त के सीमा विस्तार हेतु संशोधित किया गया था।
वर्तमान समय में वाराणसी विकास क्षेत्र में गंगा नदी के बायीं ओर स्थित क्षेत्र यथा वाराणसी नगर निगम्, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, छावनी, और तहसील वाराणसी के राजस्व ग्रामों सहित विकास क्षेत्र में सम्मिलित हैं तथा भाग – बी में विकास क्षेत्र के दाहिने हिस्से को शामिल किया गया था, जिसमें रामनगर, पं. दीनदयाल नगरपालिका परिषद्, पं. दीनदयाल नगर रेलवे अधिसूचित क्षेत्र और शामिल तहसीलों के राजस्व गांव सम्मिलित हैं। इस प्रकार कुल 635 ग्राम सभाओं से युक्त 793 वर्ग किलोमीटर का वाराणसी विकास क्षेत्र वर्तमान में नियोजित विकास हेतु प्रभावी है।
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वर्तमान समय में वाराणसी नगर एवं आस-पास के क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि एवं प्रमुख मार्गों पर तीव्र औद्योगिक एवं व्यावसायिक गतिविधियाँ विद्यमान हैं। इसके कारण नगर एवं आस-पास के क्षेत्रों में होने वाले विकास एवं निर्माण कार्य को सुनियोजित विकास का स्वरूप देने हेतु वाराणसी विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र के सीमा विस्तार औचित्यपूर्ण होने के दृष्टिगत तहसील-राजातालाब के 94 राजस्व ग्रामों क्षेत्रफल 99.75 वर्ग किलोमीटर, तहसील-पिण्डरा के 30 राजस्व ग्रामों क्षेत्रफल 59.13 वर्ग किलोमीटर, तहसील सदर के 18 राजस्व ग्रामों क्षेत्रफल 23.43 वर्ग किलोमीटर,जनपद-चंदौली की तहसील सकलडीहा के 02 राजस्व ग्रामों क्षेत्रफल 1.50 वर्ग किलोमीटर, तहसील-पं० दीन दयाल उपाध्याय नगर के 54 राजस्व ग्रामों क्षेत्रफल 77.19 वर्ग किलोमीटर, तथा जनपद-मिर्जापुर की तहसील-चुनार के 17 राजस्व ग्रामों क्षेत्रफल 19.64 वर्ग किलोमीटर, अर्थात् कुल 215 राजस्व ग्रामों क्षेत्रफल 280.65 वर्ग किलोमीटर को वाराणसी विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र में सम्मिलित किये जाने का प्रस्ताव वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा शासन को प्रेषित किया गया था। शासन द्वारा प्रस्ताव के अनुमोदन हेतु कैबिनेट में प्रस्ताव मंगलवार 25 जून को स्वीकृति दे दी गयी.
निर्णय से वाराणसी के सुनियोजित विकास में सहायता मिलेगी. इन क्षेत्रों में विकास प्राधिकरण द्वारा अवस्थापना सुविधाओं का विकास किया जायेगा।
इसमें स्पष्ट किया जाता है कि इस विस्तार का अर्थ ये नहीं है कि इन ग्रामों की भूमि वीडीए या सरकार ख़रीद लेगी। इस प्रकार के भ्रम की स्थिति कोई ना फैलाये। ये सभी विस्तारित होते शहरों में होने वाली आवासीय प्लानिंग की सामान्य प्रक्रिया हैं।
वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा कुल 216 ग्रामों को अपनी विकास क्षेत्र की सीमा में सम्मिलित करने का प्रस्ताव शासन को अनुमोदन हेतु प्रेषित किया गया था जिसमें से तहसील पिंडरा के ग्राम करखियावॅ को छोड़कर अन्य समस्त 215 ग्रामों को विकास क्षेत्र की सीमा में सम्मिलित करने की अनुमति प्राप्त हुयी है।