Online Disabled Concession Card: राजकोट मंडल पर अब दिव्यांगजनों का घर बैठे बनेगा रेलवे का रियायती कार्ड
Online Disabled Concession Card: दिव्यांगजनों के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा

राजकोट, 09 जनवरी: Online Disabled Concession Card: ट्रेनों में यात्रा करने वाले दिव्यांगजनों को रेलवे द्वारा जारी पास के आधार पर टिकट पर छूट दी जाती है। इस पास को पाने के लिए दिव्यांगजनों को डीआरएम ऑफिस में आना पड़ता था, लेकिन अब दिव्यांगजनों के लिए घर बैठे पास बनवाने के लिए दिव्यांगजन कार्ड ऐप लॉन्च किया गया है। दिव्यांगजन ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करें, मुख्यालय आने की जरूरत नहीं। राजकोट मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सुनील कुमार मीना ने बताया कि दिव्यांगजनों के लिए यह सुविधा पश्चिम रेलवे के राजकोट मंडल में उपलब्ध हो गयी है।
यह ट्रेन से सफर करने वाले दिव्यांगजनों के लिए राहत भरी खबर है। भारतीय रेलवे ने दिव्यांगजनों के रियायती प्रमाण पत्र बनवाने के लिए एक पोर्टल तैयार किया है जो कि दिव्यांगजनों को रियायती प्रमाण पत्र बनवाने के लिए मददगार साबित होगा। इस कार्ड को पाने के लिए ऐप में आवश्यक विवरण के साथ आईडी प्रूफ, मोबाइल से जुड़ा आधार कार्ड, सिविल सर्जन का विकलांगता प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, हॉस्पीटल से जारी किया हुआ रेलवे कंसेसन सर्टिफिकेट, पास्पोर्ट साइज फोटो, राशन कार्ड की प्रतिलिपी प्रस्तुत करना होगा। डीआरएम कार्यालय के अधिकारी फॉर्म का निरीक्षण करेंगे।
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दिव्यांगजन ऐप का उपयोग करके अपने मोबाइल पर ई-दिव्यांगजन कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। पोर्टल की मदद से दिव्यांग जन ऑनलाइन रियायती प्रमाण पत्र हेतु आवेदन घर बैठे कर सकेंगे। उनको इस काम के लिए अब रेलवे के मंडल कार्यालय आने की जरूरत नहीं होगी।

दिव्यांगजनों को पहले रेलवे की वेबसाइट divyangjanid.indianrail.gov.in पर खुद को रजिस्टर्ड करना होगा। इसके बाद ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी करने के बाद रेलवे ऑनलाइन ही रियायती टिकट प्रमाण पत्र जारी करेगा। ऑनलाइन दिव्यांग कार्ड के आवेदन के लिए मेडिकल कार्ड की प्रति भी अपलोड करनी होगी।
इस व्यवस्था को आसान बनाने के लिए दिव्यांगजन अपना मेडिकल कार्ड भारत सरकार के ऑनलाइन पोर्टल www.swavlambancard.gov.in पर आवेदन करके भी प्राप्त कर सकते हैं। आवेदक को सभी दस्तावेजों की सेल्फ अटेस्टेड सॉफ्ट कॉपी में अपलोड करनी होगी। वहीं रियायत प्रमाण पत्र पर उल्लिखित डॉक्टर का नाम, पंजीकरण संख्या और विकलांगता की प्रकृति भी लिखना जरूरी होगा।
रेलवे रियायत कार्ड की सुविधा लेने वाले सभी दिव्यांगजनों को सूचित किया है की जिनका कार्ड बन चुका है उन्हें आवेदन नहीं करना है। केवल वहीं दिव्यांगजन आवेदन करें जिन्हें नया कार्ड बनवाना हो अथवा जिनके कार्ड की वैद्यता समाप्त हो चुकी हो। राजकोट मंडल रेल प्रबंधक अश्वनी कुमार ने दिव्यांगजनों से अनुरोध किया है कि रेलवे का रियायती कार्ड प्राप्त करने हेतु इस ऑनलाइन पोर्टल सुविधा का लाभ लें।
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