Will Hindus get minority status: क्या देश के कुछ राज्यों में हिंदुओं को भी मिलेगा अल्पसंख्यक का दर्जा?

Will Hindus get minority status: क्या देश के कुछ राज्यों में हिंदुओं को भी मिलेगा अल्पसंख्यक का दर्जा, जानिए सरकार ने क्या कहा?

रिपोर्टः प्रीति साहू
गांधीधाम, 28 मार्च:
Will Hindus get minority status: केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है कि राज्य सरकारें हिंदुओं सहित धार्मिक और भाषाई समुदायों को भी अपने राज्य की सीमाओं के भीतर अल्पसंख्यक घोषित कर सकती हैं। केंद्र ने यह तर्क अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा दायर एक याचिका के जवाब में दिया था जिसमें राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान अधिनियम, 2004 की धारा 2 (एफ) की वैधता को चुनौती दी गई थी।

उपाध्याय ने अपनी याचिका में अनुच्छेद 2 (एफ) की वैधता को चुनौती देते हुए कहा है कि यह केंद्र को अनंत शक्ति देता है जो स्पष्ट रूप से मनमाना, तर्कहीन और हानिकारक है। याचिकाकर्ता ने देश के विभिन्न राज्यों में अल्पसंख्यकों की पहचान के लिए दिशा-निर्देश तय करने का निर्देश देने की मांग की है. उनका तर्क है कि देश के कम से कम 10 राज्यों में हिंदू भी अल्पसंख्यक हैं लेकिन वे अल्पसंख्यकों के लिए योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं।

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अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने अपने जवाब में कहा कि हिंदू, यहूदी और बहाई धर्म के अनुयायी उक्त राज्यों में अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान स्थापित और चला सकते हैं। और राज्य के भीतर अल्पसंख्यक के रूप में उनकी पहचान के मुद्दे पर राज्य स्तर पर विचार किया जा सकता है। अल्पसंख्यकों द्वारा शैक्षणिक संस्थान स्थापित किए जा सकते हैं

कानून द्वारा, राज्य सरकार धार्मिक और भाषाई समुदायों को राज्य के भीतर अल्पसंख्यक समुदाय घोषित कर सकती है। उदाहरण के लिए, महाराष्ट्र सरकार ने अपनी सीमाओं के भीतर यहूदियों को अल्पसंख्यक घोषित किया है, जबकि कर्नाटक सरकार ने उर्दू, तेलुगु, तमिल, मलयालम, मराठी, तुलु, लमानी, हिंदी, कोंकणी और गुजराती को अल्पसंख्यक भाषाओं के रूप में नामित किया है।

मंत्रालय के अनुसार, राज्य की सीमाओं के भीतर अल्पसंख्यक के रूप में पहचाने जाने वाले विभिन्न धर्मों के अनुयायी राज्य में अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित और चला सकते हैं।

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