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New rule for two wheeler: बाइक या स्कूटी पर ले जा रहे बच्चे तो जान लें नए नियम, वरना भरना पड़ेगा जुर्माना

New rule for two wheeler: नए नियमों का पालन न करने पर देना होगा 1000 रूपए जुर्माना

नई दिल्ली, 17 फरवरीः New rule for two wheeler: हम अक्सर पूरे परिवार को बाइक और स्कूटर की सवारी करते देखते हैं। कुछ लोग तो चार पहिया नहीं होने से बच्चों को दोपहिया पर घुमाने ले जाते हैं। बच्चा आगे खड़ा हो या फिर पीछे बैठा हो। अक्सर ये सीन हमें खतरनाक महसूस कराते हैं। इस संबंध में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने बच्चों की सुरक्षा को लेकर नियमों में बदलाव किया है। यदि आप इन नियमों का उल्लंघन करते हैं, तो आपको भारी जुर्माना भरना होगा।

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नए नियम के अनुसार दोपहिया चालक को बच्चों के लिए हेलमेट और हार्नेस बेल्ट का इस्तेमाल करना अनिवार्य होगा। साथ ही साथ वाहन की गति को केवल 40 किमी प्रति घंटे तक सीमित रखना होगा। अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आप पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं ड्राइविंग लाइसेंस को तीन महीने के लिए निलंबित किया जा सकता हैं। यह नया नियम चार साल तक के बच्चों को कवर करता हैं।

नए नियम के मुख्य बिंदु

  • चार साल के बच्चे को बाइक के पीछे बैठाकर ले जाते समय बाइक, स्कूटर जैसे दोपहिया वाहनों की गति 40 किमी प्रति घंटे से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • दोपहिया वाहन चालक के पीछे बैठे 9 महीने से 4 साल तक के बच्चों को क्रैश हेलमेट पहनना जरूरी है।
  • यात्रा की पूरी अवधि के दौरान वाहन चालक को बच्चे की सुरक्षा के लिए हार्नेस से बांधना होगा, जो दो पट्टियों के साथ आता हैं।
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