Madhya pradesh high court: लव मैरिज पर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने कहा 7 फेरे लेकर की गई शादी ही वैध, जानें क्या है मामला
Madhya pradesh high court: कोर्ट ने सुनवाई के बाद खारिज की याचिका शासकीय अधिवक्ता दीपक खोत ने इस याचिका का विरोध किया
नई दिल्ली, 16 सितंबरः Madhya pradesh high court: लव मैरिज को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया हैं। ग्वालियर खंडपीठ ने कहा कि सिर्फ माला पहनने से शादी नहीं हो जाती। उसके लिए पूरे विधि-विधान के साथ अग्नि के 7 फेरे लेने जरूरी हैं।
हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी आर्य समाज मंदिर में शादी करने का दावा कर रहे मुरैना के कपल की सुनवाई के दौरान की। कपल ने शादी के बाद हाईकोर्ट से सुरक्षा मांगी थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि इस याचिका को खारिज किया जाता हैं क्योंकि इसमें एक भी ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे पता चले कि प्रेमी-प्रेमिका को धमकी मिली है या वे पुलिस के पास गए।
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गौरतलब है कि मुरैना निवासी 23 साल के लड़के ने 21 साल की लड़की के साथ 16 अगस्त को ग्वालियर के लोहा मंडी किलागेट स्थित आर्य समाज मंदिर में लव मैरिज की। आर्य समाज ने इस मैरिज का सर्टिफिकेट भी दिया। इसके बाद दोनों ने हाईकोर्ट में अपनी सुरक्षा को लेकर एक याचिका दायर की थी।
कोर्ट ने सुनवाई के बाद खारिज की याचिका शासकीय अधिवक्ता दीपक खोत ने इस याचिका का विरोध किया। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ताओं ने इसके लिए किसी भी थाने में आवेदन नहीं दिया है उन्हें किससे खतरा है, किसने धमकी दी है, कौन परेशान कर रहा है। नहीं बताया हैं। इसलिए याचिका सुनवाई योग्य नहीं लगती।