एक साल बाद 15 वर्ष पुराने सरकारी वाहनों (Government Vehicles) का नहीं होगा नवीकरण

एक साल बाद 15 वर्ष पुराने सरकारी वाहनों (Government Vehicles) का नहीं होगा नवीकरण
नई दिल्ली, 14 मार्चः 1 अप्रैल 2022 से 15 साल पुराने सरकारी वाहनों का पंजीकरण का नवीकरण नहीं किया जायेगा। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने यह निर्णय किया है। यदि इसे मान्यता दे दी जायेगी तो यह कानून लागू कर दिया जायेगा।
मंत्रालय ने इस बारे में नियमों में संशोधन की अधिसूचना जारी कर प्रस्ताव मंगवाये हैँ। जिसमें कहा गया है कि एक बार मंजूर हो जाने के बाद यह नियम सभी सरकारी वाहनों केंद्र और राज्य सरकार, संघ शासित प्रदेश, सार्वजनिक उपक्रमों, नगर निकायों और स्वायत्त निकायों के लिए लागू होगा।
मंत्रालय ने ट्वीट कर कहा है कि 1 अप्रैल 2022 से सरकारी विभाग अपने 15 साल से अधिक पुराने वाहनों के पंजीकरण का नवीकरण नहीं करा पायेंगे। इससे पहले 1 फरवरी को पेश आम बजट में सरकार ने वाहन कबाड़ नीति की घोषणा की है।
इसके तहत निजी वाहनों का 20 साल बाद और वाणिज्यिक वाहनों का 15 साल पूरे होने पर फिटनेस परीक्षण कराना जरूरी है। मंत्रालय ने नियमों के मसौदे पर अधिसूचना 12 मार्च को जारी की है। इस पर अंशधारकों से 30 दिन में टिप्पणियाँ, आपत्तियाँ और सुझाव मंगाये है।
यह भी पढ़े.. अहमदाबाद मण्डल के 7 जागरुक एवं सतर्क रेल (Railway safety) संरक्षा प्रहरी सम्मानित