(Batla House Encounter Case) आतंकी आरिज खान कोर्ट ने ठहराया दोषी, सजा की सुनवाई 15 मार्च को

(Batla House Encounter Case) आतंकी आरिज खान कोर्ट ने ठहराया दोषी, सजा की सुनवाई 15 मार्च को
नई दिल्ली, 09 मार्चः 2008 में हुए बाटला हाउस मुठभेड़ (Batla House Encounter Case) के मामले में सोमवार को दिल्ली की साकेज कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने आरिज खान को दोषी करार दिया है। इंडियन मुजाहिदीन का आतंकी आरिज खान दिल्ली में हुए सीरियल बम ब्लास्ट मामले में दोषी है। 13 साल के बाद यह फैसला आया है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संदीप यादव की कोर्ट में आरिज की सुनवाई हुई। जज ने कहा कि 19 सितंबर 2008 को आरिज अपने साथियों के साथ बाटला हाउस में मौजूद था। इंस्पेक्टर मोहनचंद शर्मा और हेड कांस्टेबल बलवंत पर जानबूझकर गोलियाँ चलाई थी। आरिज खान को हत्या का दोषी माना जाता है। उसे 15 मार्च को सजा सुनाई जायेगी।
न्यायाधीश ने मामले के जांच अधिकारी से कहा है कि मामले में मुठभेड़ में मारे गये मृतक के परिजनों पर मौत का कितना और क्या असर हुआ है कितना मुआवजा उनको दिया जाये साथ ही दोषी आरिज कितना मुआवजा दे सकता है उसको लेकर रिपोर्ट तैयार कर कोर्ट में पेश की जाये। आरिज खान पर दिल्ली के अलावा देश के अन्य राज्यों में भी बम धमाके करने का आरोप हैं।