Non payment Of house rent: क्या घर का किराया ना दे पाना है अपराध? सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया यह अहम फैसला
Non payment Of house rent: किसी मजबूरी के चलते अगर किराएदार पैसा नहीं दे सकता है तो यह अपराध नहींः सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली, 16 मार्चः Non payment Of house rent: सुप्रीम कोर्ट ने किराया न दे पाने के एक मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया हैं। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि किसी मजबूरी के चलते अगर किराएदार (Non payment Of house rent) पैसा नहीं दे सकता है तो यह अपराध नहीं हैं। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने एक मकान मालिक की इसी मामले में दर्ज की गई एक याचिका भी खारिज कर दी हैं।
जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की बेंच ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि अगर किराएदार किसी मजबूरी के चलते किराए की रकम नहीं दे पाता है तो हमारा मानना है कि यह कोई जुर्म नहीं हैं, भले ही शिकायत में दिए तथ्य सही हों। किराया न चुका पाने पर कानूनी कार्यवाही हो सकती है, किंतु आईपीसी के तहत मामला दर्ज नहीं होगा। दलीलें सुनने के बाद बेंच ने कहा कि किराएदार ने संपत्ति को खाली कर दिया है तो इस मामले को सिविल रेमेडीज के तहत सुलझाया जा सकता है, इसके लिए कोर्ट इजाजत देता हैं।
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बता दें कि मामला नीतू सिंह बनाम स्टेट ऑफ यूपी का था। किराएदार के खिलाफ आईपीसी की धारा-403 व 415 की धाराओं में मामला दर्ज किया गया था। इसी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता की अर्जी पर राहत देने से मना किया था और दर्ज केस खारिज करने से मना कर दिया था। जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आया।