Hijab row

Karnataka hijab controversy: हिजाब विवाद को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट ने सुनाया यह फैसला, छात्रों ने किया परीक्षा का बहिष्कार

Karnataka hijab controversy: कोर्ट ने छात्राओं की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि हिजाब धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं हैं

नई दिल्ली, 15 मार्चः Karnataka hijab controversy: कर्नाटक में हिजाब को लेकर जारी विवाद (Karnataka hijab controversy) के बीच राज्य की हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया हैं। कोर्ट ने छात्राओं की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि हिजाब धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं हैं। स्कूल-कॉलेज में छात्र यूनिफॉर्म पहनने से मना नहीं कर सकते हैं। न्यायालय ने कहा कि इस्लाम में हिजाब पहनना अनिवार्य नहीं हैं।

हिजाब विवाद पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि स्कूल यूनिफॉर्म को लेकर बाध्यता एक उचित प्रबंधन है। छात्र या छात्रा इसके लिए इंकार नहीं कर सकते हैं। फैसला आने के बाद सभी न्यायाधीशों की सुरक्षा बढ़ा दी गई हैं। मामले की सुनवाई के लिए चीफ जस्टिस रितु राज अवस्थी, जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित और जस्टिस जेएम खाजी की बेंच का गठन किया था। दायर याचिका में लड़कियों द्वारा मांग की गई थी कि क्लास के दौरान भी उन्हें हिजाब पहनने की अनुमति दी जाए, क्योंकि हिजाब उनके धर्म का अनिवार्य हिस्सा है। 

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छात्रों ने किया परीक्षा का बहिष्कार

वहीं दूसरी ओर इस फैसले के बाद राज्य के एक कॉलेज की छात्राओं ने परीक्षाओं का बहिष्कार किया हैं। हिजाब पहनी हुईं ये छात्राएं परीक्षा हॉल से बाहर आ गई। छात्राएं कॉलेज में हिजाब पहनकर ही परीक्षा देने पहुंची थीं। परीक्षा आज सुबह 10 बजे शुरू हुई थी और 1 बजे खत्म होने वाली थी लेकिन कोर्ट का फैसला आने के बाद समय सीमा से पहले ही छात्राएं परीक्षा हॉल से बाहर आ गई।

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