CR smoking campaign: मध्य रेल द्वारा व्यापक अभियान, धूम्रपान करते हुए पकड़े गए 751 यात्री
CR smoking campaign: अभियान में कुल 751 लोगों को आरपीएफ और टिकट चेकिंग स्टाफ द्वारा पकड़ा गया है और उनसे 1,40,900 रुपये का जुर्माना वसूल किया गया
मुंबई, 04 मार्चः CR smoking campaign: मध्य रेल ने अपने यात्रियों को सुरक्षित और बेहतर यात्रा प्रदान करने के अपने निरंतर प्रयासों के तहत एक व्यापक धूम्रपान-विरोधी सेफ्टी अभियान शुरू किया है। यह अभियान मध्य रेल के मुंबई, पुणे, सोलापुर, भुसावल और नागपुर मंडलों में शुरू किया गया है।
इस अभियान में 24 फरवरी से 03 मार्च की अवधि के दौरान, कुल 751 लोगों को आरपीएफ और टिकट चेकिंग स्टाफ द्वारा पकड़ा गया है और उनसे 1,40,900/- रुपये का जुर्माना वसूल किया गया है। जिसमे सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (COPTA)- 2003 के तहत 655 मामलों में से 1,30,400/- की जुर्माना राशि और भारतीय रेलवे अधिनियम की धारा 167 के तहत 96 मामलों में से 10,500/- की जुर्माना राशि शामिल है।

मुंबई मंडल ने 313 मामलों से 61,600/- रुपये का जुर्माना इसके बाद भुसावल मंडल ने 194 मामलों से 35,300/- रुपये, नागपुर मंडल ने 104 मामलों से 19,800/- रुपये, पुणे मंडल ने 74 मामलों से 14,100/- रुपये और सोलापुर मंडल में 66 मामलों से 10100/- रुपये का जुर्माना वसूल किया है।
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धूम्रपान विरोधी सेफ्टी अभियान के अंतर्गत मध्य रेल ने विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर भी यह व्यापक अभियान शुरू किया है और ट्रेनों और रेलवे में धूम्रपान के दुष्प्रभावों और खतरों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए सभी रेलवे स्टेशनों पर बार-बार जन घोषणाएं भी की जा रहीं है।
धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और ट्रेनों में और रेलवे परिसर में धूम्रपान COPTA-2003 और भारतीय रेलवे अधिनियम के तहत दंडनीय है। मध्य रेलवे अपने यात्रियों से अपील करता है कि वे रेलवे परिसरों और ट्रेनों में धूम्रपान से बचें और यात्रा को अपने साथ-साथ अन्य यात्रियों के लिए भी सुरक्षित बनाएं।