दिल्ली (Delhi) में शराब पीने की उम्र 25 से घटाकर 21 साल की गई, पढ़ें पूरी खबर

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दिल्ली (Delhi) में शराब खरीदने की लीगल उम्र 25 साल थी जो अब घटाकर 21 साल कर दी गई है

नई दिल्ली, 22 मार्चः दिल्ली में शराब की तस्करी रोकने के लिये केजरीवाल सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने अब एक्साइज पॉलिसी में कई बड़े बदलाव किये हैं। अब दिल्ली में शराब की दुकानें सरकार नहीं चलायेगी। यानि अब यहाँ सरकारी ठेके नहीं होंगे। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने आज सोमवार को एक्साइज पॉलिसी में किये बदलावों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि शराब की दुकान चलाना सरकार की जिम्मेदारी नहीं है।

उन्होंने यह भी कहा कि अब शराब की नई दुकानें नहीं खोली जायेंगी। इसका मतलब यह हुआ कि आज की तारीख में दिल्ली में जितनी शराब की दुकानें है उतनी ही रहेंगी। दिल्ली में अभी तक 850 शराब की दुकाने हैँ। इनमें 60 प्रतिशत सरकारी और 40 प्रतिशत प्राइवेट है।

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मनीष सिसोदिया ने कहा है कि अब दिल्ली में शराब की नई दुकानें नहीं खुलेगी। इसके साथ ही सरकारी शराब की दुकानों को भी बंद कर दिया जायेगा। मौजूदा सरकारी शराब की दुकानों की नीलामी की जायेंगी। उन्हें निजी हाथों में दे दिया जायेगा। नई पॉलिसी में दिल्ली में शराब खरीदने की लीगल उम्र भी घटा दी गई है। पहले यहाँ शराब खरीदने की लीगल उम्र 25 साल थी जो अब घटाकर 21 साल कर दी गई है।

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मनीष सिसोदिया ने बताया कि दिल्ली में शराब पीने की उम्र नोएडा उत्तरप्रदेश के बराबर यानी 21 साल की जा रही है। इससे पहले दिल्ली में शराब पीने की उम्र 25 साल थी। इसके अलावा जिस उम्र तक शराब पीने की अनुमति है उससे कम उम्र के बच्चों को ऐसी जगहों पर प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी जहाँ शराब सर्वे होती है। खासतौर से बार और रेस्टोरेंट में या जहाँ शराब सर्वे करने की इजाजत होती है ऐसी जगहों पर अगर 21 साल से कम उम्र के बच्चें अकेले जाते हैं तो उन्हें प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

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