Bus Driver Arrested

Bus Driver Arrested: वाराणसी में प्रतिबन्धित प्रजाति के पक्षियों के अवैध व्यापार में तीन हुए गिरफ्तार

Bus Driver Arrested: बस डिग्गी से एक अदद कार्टून के डिब्बे से 28 अदद जीवित तोते बरामद किये गये

बरामदशुदा पक्षी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम-1972 के अन्तर्गत प्रतिबन्धित हैं: वन संरक्षक डॉ रवि कुमार सिंह

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रिपोर्ट: डॉ राम शंकर सिंह
वाराणसी, 01 जून:
Bus Driver Arrested: वन मुख्यालय, वाराणसी को दूरभाष पर सूचना प्राप्त हुई कि अन्धरापुल वाराणसी के पास प्रतिबन्धित प्रजाति के पक्षियों का अवैध व्यापार किया जा रहा है। सूचना प्राप्त होते ही तत्काल वन संरक्षक व क्षेत्रीय निदेशक, वाराणसी वृत्त द्वारा वन सुरक्षा दल टीम को निर्देशित किया गया, उक्त स्थल पर तत्काल पहुँचकर कृत कार्यवाही की गयी।

छापेमारी टीम में रविन्द्र यादव, क्षेत्रीय वनाधिकारी, राजकुमार गौतम, उप क्षेत्रीय वन अधिकारी तथा राहुल बलवन्त, वन रक्षक व अन्य स्टाफ द्वारा अन्धरापुल के पास छापामारी मे बस के डिग्गी से एक अदद कार्टून के डिब्बे से 28 अदद जीवित तोते के साथ तीन अभियुक्त जिसमें बस वाहन चालक धनंजय सिंह पुत्र राजदेव सिंह ग्राम, पोस्ट व थाना-छतरपुर, जिला- पलामु झारखण्ड व बस कन्डक्टर अभय सिंह उर्फ कन्हैया पुत्र चन्द्रबली सिंह ग्राम, व पोस्ट-सदलपुरा थाना-अलीनगर, जिला-चन्दौली एवं मो0 आरिफ पुत्र जमील अहमद, पता-हसनपुरा, विशेश्वरगंज, जिला-वाराणसी के साथ डबल डेकर बस को प्रतिबन्धित प्रजाति के पक्षियों का अवैध व्यापार करते हुए गिरफ्तार करके बस को भी अपनी अभिरक्षा में लिया गया।

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बताया जाता है कि उक्त पक्षियों को गढ़वा झारखण्ड से लादकर बस के माध्यम से लाया गया है, जो अभियुक्त मो0 आरिफ पुत्र जमील अहमद, पता-हसनपुरा, विशेश्वरगंज, जिला-वाराणसी का है। बरामदशुदा पक्षी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम-1972 के अन्तर्गत प्रतिबन्धित हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम -1972 के अन्तर्गत मुकदमा पंजीकृत कर अभियुक्तों को जेल, जुर्माना एवं न्यायिक अभिरक्षा में भेजने की कार्यवाही की गई.

BJ ADVT

प्रभागीय वनाधिकारी ने आम जनता से अनुरोध किया है कि वे प्रतिबन्धित पक्षियों को ना खरीदें व प्रतिबन्धित प्रजातियों के अवैध पक्षियों के व्यापार व खरीद/फरोख्त होने की स्थिति में कार्यालय के निम्न दूरभाष नम्बरों पर सूचना उपलब्ध करायें जिससे प्रतिबन्धित प्रजातियों के पक्षियों के अवैध व्यापार पर अंकुश लगाया जा सके। कार्यालय वन संरक्षक व क्षेत्रीय निदेशक, वाराणसी वृत्त-0542-2585444 व कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, वाराणसी- 0542-2585574

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