Varanasi illegal plating: वाराणसी विकास प्राधिकरण ने अवैध प्लाटिंग को किया ध्वस्त
Varanasi illegal plating: वी डी ए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग की उपस्थिति मे, जोन 5 की प्रवर्तन टीम ने अलीनगर थाना अंतर्गत जिवधीपुर मे 8 बीघे मे की जा रही अवैध प्लाटिंग को किया ध्वस्त

रिपोर्ट: डॉ राम शंकर सिंह
वाराणसी, 16 जुलाई: Varanasi illegal plating: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र मे अवैध प्लाटिंग एवं निर्माण के खिलाफ बुलडोजर लगातार गरज रहा है. उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग स्वयं मौके पर उपस्थित होकर ना केवल अवैध निर्माण का निरीक्षण कर रहे हैं, बल्कि अपने सामने ही अवैध प्लाटिंग एवं निर्माण के ध्वस्ती करण का आदेश दे रहे हैं. वी डी ए के इस करवाई से अवैध प्लाटिंग एवं निर्माण कर्ताओं मे खलबली मची हुई.
वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी जोन-5 की प्रवर्तन टीम द्वारा उपाध्यक्ष की उपस्थिति में कुल 08 बीघा अवैध प्लॉटिंग का ध्वस्तीकरण किया गया तथा 26 बीघा अवैध प्लॉटिंग के विरुद्ध कार्यवाही हेतु जोनल अधिकारी को निर्देशित किया गयाl
वार्ड-रामनगर, थाना- अलीनगर, मौजा-जीवधीपुर के अंतर्गत बिना मानचित्र स्वीकृत कराए अज्ञात द्वारा लगभग 06 बीघा तथा मौजा कटारियां, जिला- चंदौली में लगभग 02 बीघा इस प्रकार कुल 08 बीघा क्षेत्रफल पर अवैध प्लॉटिंग विकसित की जा रही थी.
उपरोक्त स्थल पर किए गए अवैध प्लॉटिंग को उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग की उपस्थिति में प्रवर्तन टीम एवं पुलिस बल के सहयोग से ध्वस्त किया गया. इसके अलावा ग्राम घिसियारी में अधिक संख्या में किए जा रहे अवैध प्लॉटिंग के विरुद्ध लगभग 26 बीघा में विकसित अवैध प्लॉटिंग के ध्वस्तीकरण हेतु जोनल अधिकारी प्रकाश कुमार को प्राथमिक कार्यवाही हेतु उपाध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित किया गया.
अतिरिक्त उपाध्यक्ष गर्ग द्वारा मौजा- कटेसर में आवेदक राम भरोसे एवं अन्य द्वारा कंपाउंडिंग (समूह आवासीय मानचित्र) कराने के लिए प्राप्त आवेदन स्वीकृत शमन मानचित्र हेतु स्टील्ट + 7 फ्लोर गणपति अपार्टमेंट का निरीक्षण किया गया एवं जोनल अधिकारी व बिल्डर द्वारा अपार्टमेंट संबंधित संपूर्ण जानकारी ली गई l उपाध्यक्ष द्वारा संबंधित बिल्डर को जल्द से जल्द कंपाउंडिग करवाने के निर्देश दिए गए l
उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने आम जन मानस से अपील की है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से ले0आउट स्वीकृत प्लॉट ही खरीदें तथा मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।
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