Online portal for tenants payment: किराएदारों द्वारा किये जाने वाले किराए के भुगतान के लिए ऑनलाइन पोर्टल जारी
Online portal for tenants payment: शत्रु सम्पत्तियों पर रह रहे किराएदारों द्वारा किये जाने वाले किराए के भुगतान के लिए ऑनलाइन पोर्टल किया गया जारी
20 व 21 जून को अपरान्ह 2:00 बजे वाराणसी जनपद के कलेक्ट्रेट स्थित जनपद सभागार में कैंप का आयोजन
- कैंप में उपस्थित न होने वाले सभी किराएदारों/कब्जेदारों को 28 जून तक दस्तावेजों के साथ भारत के शत्रु संपत्ति अभिरक्षक का कार्यालय लखनऊ शाखा में उपस्थित होना होगा
रिपोर्ट: डॉ राम शंकर सिंह
वाराणसी, 12 जून: Online portal for tenants payment: मुख्य पर्येवक्षक, सीईपीआई कार्यालय, शत्रु सम्पत्ति, गृह मंत्रालय,भारत सरकार भारत के शत्रु सम्पत्ति अभिरक्षक का कार्यालय, केन्द्रीय भवन अलीगंज, लखनऊ द्वारा भारत के शत्रु सम्पत्ति अभिरक्षक का कार्यालय, नई दिल्ली ने शत्रु सम्पत्तियों पर रह रहे किराएदारों द्वारा किये जाने वाले किराए के भुगतान के लिए ऑनलाइन पोर्टल जारी किया गया है।
तत्क्रम में भारत के शत्रु सम्पत्ति अभिरक्षक ने यह निर्णय लिया है कि शत्रु सम्पत्तियों पर काबिज सभी किराएदारों/कब्जेदारों द्वारा किये जा रहे भुगतान को
केवल ऑनलाइन पोर्टल (https://enemyproper ty.mha.gov.in/eprentals/login) के माध्यम से जमा किए गए किराए को ही मान्य किया जाएगा, इसके अलावा किसी अन्य माध्यम (कैश, बैंक ट्रान्सफर आदि) से भुगतान नहीं किया जाएगा।
अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)/प्रभारी अधिकारी शत्रु सम्पत्ति वंदना श्रीवास्तव द्वारा बताया गया कि उक्तानुसार यह निर्णय लिया गया है कि 20 व 21 जून को अपरान्ह 2:00 बजे वाराणसी जनपद के कलेक्ट्रेट स्थित जनपद सभागार में कैंप का आयोजन किया जा रहा है।
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इस संदर्भ में, उन्होने वाराणसी जनपद की सभी शत्रु सम्पत्तियों पर काबिज किराएदारों/कब्जेदारों को निर्देशित किया है कि उक्त कैंप में आधार कार्ड (आवासित होने की स्थिति में परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड), पैन कार्ड, शत्रु सम्पत्तियों से सम्बन्धित सभी प्रकार के दस्तावेज (कारनामा/कार्यालय आदेश/किराए की रसीद आदि) तथा पूर्ण रूप से भरा हुआ फार्म आदि अभिलेखों के साथ उपस्थित होकर कैंप में भाग लें।
कैंप में उपस्थित न होने वाले सभी किराएदारों/कब्जेदारों को 28 जून तक उपरोक्त दस्तावेजों के साथ भारत के शत्रु संपत्ति अभिरक्षक का कार्यालय लखनऊ शाखा में उपस्थित होना होगा। उक्त दिनांक तक उपस्थित न होने पर नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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