Prohibition on religious attire

Prohibition on religious attire: कर्नाटक हाईकोर्ट ने सुनाया महत्वपूर्ण फैसला, पढ़ें पूरी खबर

Prohibition on religious attire: कोर्ट ने मामले में फैसला आने तक स्कूलों और कॉलेजों को धार्मिक पोशाक पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया हैं

नई दिल्ली, 10 फरवरीः Prohibition on religious attire: हिजाब पहनने की मांग करनेवालों को कर्नाटक हाईकोर्ट ने करारा झटका दिया हैं। कोर्ट ने मामले में फैसला आने तक स्कूलों और कॉलेजों को धार्मिक पोशाक पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया हैं। वहीं कोर्ट ने तब तक शैक्षणिक संस्थान खोलने की अनुमति दे दी हैं।

Prohibition on religious attire: कर्नाटक हाईकोर्ट अब सोमवार दोपहर को इस मामले के आगे की सुनवाई करेगा तब तक सभी स्कूल और कॉलेज खोलने की अनुमति दे दी हैं। लेकिन जब तक कोर्ट का अंतिम फैसला नहीं आता है तब तक स्कूल और कॉलेज में धार्मिक पोशाक पहनने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कर्नाटक हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी की अध्यक्षा वाली न्यायाधीश कृष्ण एस दीक्षित और जेएम खाजी की खंडपीठ इस मामले की सुनवाई कर रही हैं।

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सुनवाई के दौरान कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने मीडिया से अपील की वे अदालत के आदेश को देखे बिना बहस के दौरान अदालत द्वारा की गई किसी भी टिप्पणी की रिपोर्ट न करें। “आदेश पूरा होने तक सोशल मीडिया, समाचार पत्रों या कहीं भी रिपोर्ट न करें।

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