PM rally bomb blast case: पीएम रैली ब्लास्ट मामले में 4 आरोपियों को फांसी, 2 को उम्रकैद
PM rally bomb blast case: एक आरोपी को सात वर्ष की सजा का फैसला दिया हैं
नई दिल्ली, 01 नवंबरः PM rally bomb blast case: पटना के गांधीमैदान में हुए बम विस्फोट के मामले में दोषी पाये गये 9 आरोपितों को एनआईए कोर्ट ने आज सजा सुना दी। एनआईए कोर्ट ने चार आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई हैं। वहीं दो आरोपियों को उम्रकैद और दो को 10 साल की सजा हुई हैं। इसके अलावा एक आरोपी को सात वर्ष की सजा का फैसला दिया हैं।
इससे पहले बुधवार को कोर्ट ने मुख्य छह आरोपियों को देशद्रोह, आपराधिक साजिश, हत्या, हत्या का प्रयास, यूएपीए एक्ट की धारा में दोषी करार दिया था। एक आरोपी को कोर्ट ने सबूत के अभाव में बरी कर दिया था। इस मामले में अब तक कोर्ट में 187 लोगों की सुनवाई हो चुकी हैं।
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बता दें कि गांधी मैदान सीरियल ब्लास्ट मामले में 27 अक्टूबर 2013 को पटना के गांधी मैदान थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। इसके बाद 31 अक्टूबर 2013 को एनआईए ने मामला संभाला और एक नवंबर को दिल्ली एनआईए थाने में इसकी फिर से एफआईआर दर्ज की गई। इसमें नाबालिग समेत 12 के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया था।