Karnataka hijab controversy: कर्नाटक में स्कूल-कॉलेज खोलने का नया आदेश पारित, जानें क्या लिया गया निर्णय
Karnataka hijab controversy: राज्य में अभी तमाम उच्च शिक्षा विभाग के तहत आने वाले कॉलेजों को 16 फरवरी तक बंद रखने का निर्णय लिया गया
नई दिल्ली, 12 फरवरीः Karnataka hijab controversy: कर्नाटक से शुरू हुआ हिजाब विवाद (Karnataka hijab controversy) अब थमने का नाम नहीं ले रहा हैं। यह विवाद अब अंतरराष्ट्रीय हो गया हैं। इस विवाद पर देश के कई नेता और बॉलीवुड स्टार भी अपनी प्रतिक्रिया दे चुके हैं। वहीं विदेशों के लोग भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहा हैं। इस बीच राज्य सरकार नेे स्कूल-कॉलेजों को खोलने को लेकर नया आदेश पारित किया हैं।
सरकार द्वारा जारी नये आदेश के मुताबिक राज्य में अभी तमाम उच्च शिक्षा विभाग के तहत आने वाले कॉलेजों को 16 फरवरी तक बंद रखने का निर्णय लिया गया हैं। इसके अलावा तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत आने वाले कॉलेज भी बुधवार तक बंद रहेंगे। हालांकि सरकार की ओर से अभी तक कक्षा 11 और 12 को लेकर कोई स्पष्ट आदेश पारित नहीं किया गया हैं।
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1 से 10 तक के स्कूल सोमवार से खुलेंगे
वहीं हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने स्कूलों को खोलने का आदेश दे दिया हैं। राज्य में कक्षा 1 से 10 तक के स्कूल सोमवार से खुलेंगे। मालूम हो कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने मामले को लेकर अंतरिम आदेश दिया था। इसके तहत स्कूलों को जल्द खोलने के साथ और धार्मिक कपड़े पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।
जानें क्या है पूरा मामला
बता दें कि कर्नाटक सरकार ने राज्य में कर्नाटक एजुकेशन एक्ट-1983 की धारा 133 लागू कर दी हैं। जिसके तहत सभी स्कूल और कॉलेज में यूनिफॉर्म अनिवार्य कर दिया गया हैं। ऐसे में सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में तय यूनिफॉर्म ही पहननी होगी। जबकि प्राइवेट स्कूल भी अपनी एक यूनिफॉर्म चुन सकते हैं। हिजाब विवाद की शुरुआत जनवरी 2022 में हुई जब एक सरकारी कॉलेज में छह छात्राएं हिजाब पहनकर कॉलेज पहुंच गई थी। कुछ दिन पहले की कॉलेज प्रशासन ने छात्राओं से हिजाब पहनने के लिए मना कर दिया था। लेकिन इसके बावजूद छात्राएं हिजाब पहनकर पहुंची। उन्हें रोका गया तो दूसरे कॉलेडजों में भी विवाद शुरू हो गया।