Front airbag

सुरक्षा के लिए सरकार का बड़ा फैसला, अब सभी पैसेंजर कारों में फ्रंट एयरबैग (Front Airbag) जरूरी

(Front Airbag)

भारत में बिकनेवाली सभी पैसेंजर गाड़ियों में ड्राइवर के साथ वाली सीट पर भी फ्रंट एयरबैग (Front Airbag) अनिवार्य कर दिया गया है

नई दिल्ली, 01 अप्रैलः केंद्र सरकार लोगों की सुरक्षा पर ध्यान दे रही है। जिसके मद्देनजर कई नये नियमों को भी अंजाम दिया गया है। इसी के तहत केंद्र सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। जो आज से लागू हो गया है। अब पैसेंजर कारों में सेफ्टी मानकों में बदलाव आ गया है।

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अब भारत में बिकनेवाली सभी पैसेंजर गाड़ियों में ड्राइवर के साथ वाली सीट पर भी फ्रंट एयरबैग (Front Airbag) अनिवार्य कर दिया गया है। केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने मार्च 2021 के पहले सप्ताह में एयरबैग के अनिवार्य प्रावधान के लिए अधिसूचना जारी की थी। यह एयरबैग एक रेट्रोफिटेड रहनेवाली प्रणाली है जो एक बैग का उपयोग करके बनाया गया है।

यह दुर्घटना के दौरान तेजी से फुलता है और फिर जल्दी से कम हो जाता है। एयरबैग का उद्देश्य दुर्घटना के मामले में ड्राइवर और यात्री को नरम तकिया प्रदान करना है। फिलहाल केंद्र सरकार ने सभी वाहनों के लिए दोहरे फ्रंट एयरबैग को अनिवार्य कर दिया है।नई नीति के अनुसार आज से बेची जानेवाली सभी कारें दोहरे फ्रंट एयरबैग के साथ आयेंगी।

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वहीं जो गाड़ियाँ पहले से ही मार्केट में मौजूद हैं उनमें एयरबैग फीट होने के लिए 31 अगस्त तक का समय दिया जायेगा। यह अधिसूचना केवल वाहन निर्माताओं के लिए आई है ना कि मालिकों के लिए। यह नियम केवल उन निर्माताओं पर लागू होंगे जिनके पास वर्तमान में केवल एक ही रेट्रोफिटेड एयरबैग हैं। इसके लिए आप पर किसी भी तरह के जुर्माने का कोई प्रावधान नहीं है।

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